<p style=”text-align: left;”>APY was launched on 9th May, 2015 by the Prime Minister. APY is open to all saving bank/post office saving bank account holders in the age group of 18 to 40 years and the contributions differ, based on pension amount chosen. Subscribers would receive the guaranteed minimum monthly pension of Rs. 1,000 or Rs. 2,000 or Rs. 3,000 or Rs. 4,000 or Rs. 5,000 at the age of 60 years. Under APY, the monthly pension would be available to the subscriber, and after him to his spouse and after their death, the pension corpus, as accumulated at age 60 of the subscriber, would be returned to the nominee of the subscriber. The minimum pension would be guaranteed by the Government, i.e., if the accumulated corpus based on contributions earns a lower than estimated return on investment and is inadequate to provide the minimum guaranteed pension, the Central Government would fund such inadequacy. Alternatively, if the returns on investment are higher, the subscribers would get enhanced pensionary benefits.</p>
In the event of pre-mature death of the subscriber, Government has decided to give an option to the spouse of the subscriber to continue contributing to APY account of the subscriber, for the remaining vesting period, till the original subscriber would have attained the age of 60 years. The spouse of the subscriber shall be entitled to receive the same pension amount as that of the subscriber until the death of the spouse. After the death of both the subscriber and the spouse, the nominee of the subscriber shall be entitled to receive the pension wealth, as accumulated till age 60 of the subscriber. As on 31st March, 2019, a total of 149.53 lakh subscribers have been enrolled under APY with a total pension wealth of Rs. 6,860.30 crore.
Atal Pension Yojana (APY)
Agnipath Scheme (अग्निपथ योजना )
Agnipath Scheme ( अग्निपथ योजना )
Agnipath Scheme सशस्त्र बलों ( सेना , नेवी और वायु सेना ) में officer rank से नीचे के पदों की भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार के लिए ‘अग्निपथ योजना’ की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। भारत के तीनों सेनाओं के मुखिया और रक्षामंत्री का कहना है कि ये सुधार देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगे और सशस्त्र बलों की एक युवा प्रोफ़ाइल को सक्षम बनाएंगे।

अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को सक्षम करने के लिए डिजाइन की गई है। यह उन युवाओं को अवसर प्रदान करेगा जो समाज से युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करके सेना की वर्दी धारण करने के प्रति इच्छुक हो सकते हैं जो समकालीन टेक्निकल ट्रेंड्स के अनुरूप हैं और समाज में कुशल, अनुशासित और प्रेरित जनशक्ति की पूर्ति करते हैं। जैसा कि सशस्त्र बलों के लिए, यह सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को बढ़ाएगा और ‘जोश’ और ‘जज्बा’ का एक नया संसाधन प्रदान करेगा, साथ ही साथ एक अधिक तकनीकी जानकार सशस्त्र बलों की दिशा में एक परिवर्तनकारी बदलाव लाएगा – जो वास्तव में समय की आवश्यकता है। यह परिकल्पना की गई है कि इस योजना के कार्यान्वयन से भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु लगभग 4-5 वर्ष कम हो जाएगी। आत्म-अनुशासन, परिश्रम और ध्यान की गहरी समझ के साथ अत्यधिक प्रेरित युवाओं के संचार से राष्ट्रीय को अत्यधिक लाभ होता है जो पर्याप्त रूप से कुशल होंगे और अन्य क्षेत्रों में योगदान करने में सक्षम होंगे। राष्ट्र, समाज और राष्ट्र के युवाओं के लिए एक अल्पकालिक सैन्य सेवा के लाभांश बहुत अधिक हैं। इसमें देशभक्ति की भावना, टीम वर्क, शारीरिक फिटनेस में वृद्धि, देश के प्रति निष्ठा और बाहरी खतरों, आंतरिक खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के समय राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता शामिल है।

उम्र की सीमा –
इस योजना में शामिल होने के लिए नामांकन ‘All India, All Class ‘ के आधार पर होगा और आयु की पात्रता 17 वर्ष 6 माह से 21 वर्ष के बीच होगी।
( Note-रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 17 जून 2022 को ने एक बयान में कहा कि कई युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि पिछले दो वर्षों से भर्ती प्रक्रिया नहीं हो सकी थी। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर 2022 के भर्ती चक्र के लिए अग्निशामकों की भर्ती के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है)
शैक्षिक योग्यता –
विभिन्न श्रेणियों में नामांकन के लिए अग्निवीरों की शैक्षिक योग्यता 10वी, 12वी या तकनीकी यथावत रहेगी। {उदाहरण के लिए: जनरल ड्यूटी (जीडी) सैनिक में प्रवेश के लिए, शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10 है}।
अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नामांकन के लिए संबंधित श्रेणियों/कार्यों में लागू होने वाले निर्धारित चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे।
चयन प्रक्रिया –
Agnipath Scheme के द्वारा चयनित होने के लिए तीन सेनाओं (Army, Navy and Airforce) के लिए एक ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली (Online Centralized System ) के माध्यम से नामांकन(Enrollment ) किया जाएगा, इसमें विशेष रैलियों और मान्यताप्राप्त तकनीकी संस्थानों जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI ) और राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना से कैंपस साक्षात्कार शामिल हैं।
प्रशिक्षण –
चयन के उपरांत अधिकतम 6 माह का प्रशिक्षण दिया जायेगा प्रशिक्षण के उपरांत 3 वर्ष 6 माह के लिए अग्निवीरों की तैनाती की जाएगी। यह तैनाती पाकिस्तान और चीन की सीमा पर भी हो सकती है।
वेतन एवं अन्य भत्ते –
अग्निवीरों को तीन सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा। चार साल की कार्यावधि समाप्त होने पर, अग्निवीरों को एकमुश्त ‘सेवा निधि’ पैकेज का भुगतान किया जाएगा। इस कार्पस फण्ड में उनका योगदान और उस राशि पर प्राप्त ब्याज शामिल होगा और सरकार से उनके योगदान की संचित राशि (Contribution + Interest) के बराबर योगदान शामिल होगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:
वर्ष |
अनुकूलित पैकेज (मासिक) |
हाथ में (70%) |
अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान (30%) |
भारत सरकार द्वारा कॉर्पस फंड में योगदान |
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सभी आंकड़े रुपये में (मासिक अंशदान) |
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प्रथम वर्ष |
30000 |
21000 |
9000 |
9000 |
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दूसरा वर्ष |
33000 |
23100 |
9900 |
9900 |
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तीसरा वर्ष |
36500 |
25580 |
10950 |
10950 |
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चौथा वर्ष |
40000 |
28000 |
12000 |
12000 |
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अग्निवीर कॉर्पस फंड में चार साल बाद कुल योगदान |
5.02 लाख रुपये |
5.02 लाख रुपये |
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सेवा निधि-4 साल बाद बाहर निकलने पर |
11.71 लाख रुपये सेवा निधि पैकेज के रूप में(उपरोक्त राशि पर लागू ब्याज दरों के अनुसार संचित ब्याज सहित) का भी भुगतान किया जाएगा |
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‘सेवा निधि’ को आयकर से छूट दी जाएगी।
पेंशन एवं ग्रेज्युटी –
इस योजना में चार वर्ष की सेवा समाप्त होने के बाद ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का कोई अधिकार नहीं होगा। जिनकी आगे नियमित 15 वर्ष की सेवा होगी उन्हें पूर्व की तरह मिल रही सुविधाएँ ही मिलेंगी।

जीवन बीमा –
अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि के लिए 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
सुविधाएँ(Facilities) –
पूर्व में सेना में उसी पद पर मिल रही सुविधाएँ जारी रहेंगी। जैसे कैंटीन की सुविधा, मेडिकल सुविधा, यूनिफार्म भत्ता आदि।
अवकाश –
सेवा के दौरान प्रतिवर्ष 30 दिन का अवकाश देय होगा।
सेवा अवधि –
अग्निपथ योजना के तहत, अग्निवीरों को चार साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों ( सेना, नेवी, वायु बल ) के सेवा अधिनियमों के तहत बलों में नामांकित किया जाएगा। वे सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक बनाएंगे, जो किसी भी मौजूदा रैंक से अलग होगी। सशस्त्र बलों (Army, Navy and Airforce) द्वारा समय- समय पर घोषित की गई संगठनात्मक आवश्यकता और नीतियों के आधार पर चार साल की सेवा पूरी होने पर, अग्निवीर सशस्त्र बलों (Army, Navy and Airforce) में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इन आवेदनों पर उनकी चार साल की कार्यावधि के दौरान परफॉरमेंस सहित उद्देश्य मानदंडों के आधार पर सेंट्रलाइज्ड तरीके से विचार किया जाएगा और प्रत्येक विशिष्ट बैच ( प्रत्येक 6 माह पर भर्ती की योजना है ) के 25 % तक सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में नामांकित किया जायेंगे। चयन सशस्त्र बलों ( सेना, नेवी, वायु बल ) का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।
कार्यकाल के बाद की योजना –
राष्ट्र की सेवा की इस अवधि के दौरान, अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल और एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन , फिजिकल फिटनेस, लीडरशिप क्वालिटी ,साहस और देशभक्ति प्रदान की जाएगी। चार साल के इस कार्यकाल के बाद, अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा जहां वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अत्यधिक योगदान दे सकते हैं। प्रत्येक अग्निवीर द्वारा प्राप्त कौशल को उनके अद्वितीय Biodata का हिस्सा बनने के लिए एक सर्टिफिकेट में मान्यता दी जाएगी। अग्निवीर, अपनी युवावस्था में चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर, Professional और व्यक्तिगत रूप से भी खुद को बेहतर बनाने के अहसास के साथ mature और self-discipline होंगे। अग्निवीर के सर्विस पीरियड के बाद नागरिक दुनिया में उनकी प्रगति के लिए जो रास्ते और अवसर खुलेंगे, वे निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में काफी लाभदायक होंगे। इसके अलावा, लगभग 11.71 लाख रुपये की सेवा निधि से अग्निवीर के रूप में शामिल आर्थिक रूप से वंचित तबके से आये युवाओं को वित्तीय दबाव के बिना अपने भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद करेगी।
Uttar Pradesh State Government Employee Cashless Health Scheme
अग्निवीरों को कार्य अवधि समाप्ति के बाद कई राज्यों और विभागों ने अपने यहाँ नौकरियों में वरीयता देने की बात कही है।
क्या महिलाएं भी शामिल होंगी –
सेना के नियमों के अधीन महिलाएं भी शामिल हो सकती है।
एक नजर में –
- भर्ती नीति में परिवर्तनकारी सुधार के साथ सशस्त्र बलों शामिल करना ।
- युवा देश की सेवा करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें।
- सशस्त्र बलों (Army, Navy and Airforce) का प्रोफाइल युवा और ऊर्जावान।
- अग्निवीरों के लिए आकर्षक वित्तीय पैकेज।
- अग्निवीरों के लिए सर्वोत्तम संस्थानों में प्रशिक्षण लेने और उनके कौशल और योग्यता को बढ़ाने का अवसर।
- नागरिक समाज में सेना के लोकाचार के साथ अनुशासित और कुशल युवाओं की उपलब्ध होंगे।
- कार्यकाल के बाद लौटने वालों के लिए पर्याप्त पुन: रोजगार के चांस मिलेंगे और ये युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर सकते हैं।
अग्निपथ योजना में नामांकन के लिए उम्र , शैक्षिक योग्यता, सेवा अवधि, वेतन और भत्ते, सेवा निधि, कैंटीन सुविधा और कार्यमुक्ति के बाद की योजना की जानकारी।
Uttar Pradesh State Government Employee Cashless Health Scheme
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना

Uttar Pradesh State Government Employee Cashless Health Scheme
प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 07 जनवरी, 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्राविधान किया गया है। यह सुविधा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आबद्ध समस्त निजी चिकित्सालयों तथा सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध होगी। निजी चिकित्सालयों में प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष रूपये-पाॅच लाख तक की कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी। जबकि सरकारी चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सालयों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक पात्र लाभार्थी के पास स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी सहायता से आबद्ध चिकित्सालयों में लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के उपरान्त कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी।
Cashless medical treatment facility has been provided to the government servants, retired government servant and their dependent families of Uttar Pradesh state by the GO dated 07 January 2022 issued by the Government of Uttar Pradesh. This facility will be available in all private hospitals and government hospitals empanelled under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Cashless medical treatment of up to Rs.5 lakh per annum will be available to each beneficiary family in private hospitals. Whereas cashless treatment will be available without any financial limit in Government medical institutions/hospitals. To get the benefit of the scheme, it is mandatory for every eligible beneficiary to have a State Health Card. Cashless treatment will be available in the empanelled hospitals after ensuring the identity of the beneficiary with the help of State Health Card.
Salient Features of Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojna.
Cashless vs Reimbursement claim in Health insurance
Cashless vs Reimbursement claim in Health insurance
Difference between Cashless and Reimbursement
सबसे पहले हमें जानना होगा कि कैशलेस और Reimbursement का सीधा – सीधा मतलब क्या होता है। Cashless का अर्थ हुआ नगदविहीन। अर्थात जिस काम में आपको नगद खर्च करने की कोई आवश्यकता न हो। हम आगे इस शब्द का उपयोग हेल्थ स्कीम के सन्दर्भ में जानेंगे।
Reimbursement का सीधा अर्थ है प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति । अर्थात पहले आप खर्च करेंगे बाद में उस खर्च की भरपाई होगी।
अब हम उक्त दोनों शब्दों का मतलब स्वास्थ्य योजना के सन्दर्भ में समझते हैं –
कैशलेस दावा- नगदी स्वास्थ्य बीमा (Cashless Health Insurance) में अस्पताल आपके इलाज खर्च के बिलों की सीधी भरपाई स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से करती हैं।