पेंशन (Pension)
पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम पात्रता (Eligibility) अवधि 10 वर्ष है। पेंशन नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त (Retirement) होने वाला केंद्र सरकार का कर्मचारी कम से कम 10 वर्ष की अर्हक सेवा (Qualifying Service) पूरी करने पर पेंशन प्राप्त करने का हकदार है।

परिवार पेंशन के मामले में विधवा (Widow) अपने पति या पत्नी (Spouse) की मृत्यु पर एक वर्ष की निरंतर सेवा के पूरा होने के बाद या 1 वर्ष पूरा होने से पहले भी Family Pension प्राप्त करने के लिए पात्र है यदि सरकारी कर्मचारी की उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी (Medical Authority) द्वारा जांच की गई थी और उसके लिए फिट घोषित किया गया था।
सरकारी सेवा।
01.01.2006 से, पेंशन की गणना (Calculation of Pension) परिलब्धियों (अर्थात अंतिम मूल वेतन) या औसत परिलब्धियों (अर्थात सेवा के अंतिम 10 महीनों के दौरान आहरित मूल वेतन का औसत) के संदर्भ में की जाती है, जो भी अधिक लाभकारी हो। पेंशन की राशि परिलब्धियों (Emoluments) या औसत परिलब्धियों का 50% जो भी लाभकारी हो।

According to Seventh Pay Commission वर्तमान में न्यूनतम पेंशन रु. 9000 प्रति माह। (Starting of Basic Pay is 18000) पेंशन पर अधिकतम सीमा भारत सरकार में उच्चतम वेतन का 50% (वर्तमान में 1,25,000 रुपये)(Maximum Basic Pay is 2,50,000) प्रति माह है। पेंशन मृत्यु की तारीख तक और सहित (50% of last basic pay + Dearness Relief) देय है।
