NPS से आंशिक आहरण
(Partial Withdrawal from NPS )
Partial Withdrawal from NPS (National Pension System) NPS से निकासी एवं प्रत्याहरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ( राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी एवं प्रत्याहरण ) विनियम 2015 के तहत किये जाते हैं। जिसमे समय – समय पर संशोधन होते रहते हैं। एनपीएस के अंतर्गत निकासी एवं प्रत्याहरण को लेकर PFRDA ने 14 जून 2021 को एक अधिसूचना जारी की। जिसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ( राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी एवं प्रत्याहरण ) (संशोधन) विनियम 2021 कहा गया। इसमें निकासी के नियमों की शर्तों में कुछ परिवर्तन किये गए। Partial Withdrawal from NPS
वर्तमान में NPS से Partial Withdrawal के लिए निम्नलिखित शर्ते हैं-
- कोई भी अभिदाता अपने संचित धन में किये गए अंशदान का अधिकतम 25% ही एक बार में निकासी कर सकता है। ध्यान देना होगा कि सिर्फ अपने contribution का ही 25 प्रतिशत withdrawal कर सकते हैं।
- अभिदाता अपने कार्यभार ग्रहण करने कि तिथि से कम से कम 3 वर्ष तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रहा हो। पहले यह अवधि 10 वर्ष की थी।
- अभिदाता (Subscriber) अपने सम्पूर्ण अभिदाय (Contribution) के दौरान अधिकतम 3 बार ही प्रत्याहरण (Withdrawal) कर सकता है।
- 2 प्रत्याहरण (Withdrawal) के बीच कोई गैप की कोई बाध्यता अब नहीं है। पूर्व में 2 प्रत्याहरण के बीच में 5 वर्ष का अंतराल अनिवार्य ( बीमारियों कि दशा में नहीं) था। परन्तु अब आप कभी भी अपने अंशदान का 25% तक withdrawal कर सकते हैं।
- Tier-2 खाते से निकासी या प्रत्याहरण के लिए कोई बाध्यता नहीं है। परन्तु जब भी आप अपना Tier-1 खाता बंद करेंगे Tier-2 खाता स्वतः बंद हो जायेगा।
Specific Reasons to Partial Withdrawal from NPS
(NPS से आंशिक प्रत्याहरण के विशिष्ट कारण)-
- अपने बच्चों के उच्चतर शिक्षा के लिए ( वैध रूप से दत्तक संतान भी शामिल है )
- अपने बच्चों के विवाह के लिए ( वैध रूप से दत्तक संतान भी शामिल है )
- अपने स्वयं के नाम से या विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी के नाम से संयुक्त रूप से कोई निवास स्थान ( मकान) या फ्लैट क्रय करने या उसके सन्निर्माण के लिए;
यदि, अभिदाता के पास पहले से ही कोई पैतृक संपत्ति से भिन्न उसके स्वयं के नाम से व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप नाम से कोई मकान या फ्लैट है तो वह
प्रत्याहरण नहीं कर सकेगा।
4. निम्न बीमारियों के उपचार के लिए भी प्रत्याहरण किया जा सकता है। जिसमे अभिदाता के विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी, बच्चों के साथ ही वैध रूप से दत्तक बच्चे, या आश्रित माता – पिता के विनिर्दिष्ट बीमारियों के सम्बन्ध में अस्पताल में भर्ती होना या उपचार शामिल हैं –
जैसे कैंसर, किडनी फेल होना, हार्ट वॉल्व सर्जरी , स्ट्रोक, कोमा आदि। 2020 से कोरोना के इलाज को भी शामिल किया गया है।
5. अभिदाता द्वारा स्वयं के कौशल विकास ( Skill Development) के लिए ( 2018 से शामिल )
6. नए स्टार्टअप या वेंचर के (F0r New Start UP and Venture) के लिए ( Only for All Citizen of India)
Process to Partial Withdrawal from NPS ( NPS से आंशिक प्रत्याहरण की प्रक्रिया )
आप withdrawal के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
Online Process- Online application for Partial Withdrawal
अपने लॉगिन विवरण के द्वारा आप npscra.nsdl.co.in पर जाकर login करें
Transact Online के विकल्प को select कीजिये। जहाँ आपको Withdrawal का option मिल जायेगा।
Withdrawal के लिए उपलब्ध eligible amount में से 25% तक को चुनते हुए reasons का चुनाव करते हुए आगे की प्रक्रिया कम्पलीट करनी होगी।
Offline Process-
इस प्रक्रिया में आपको Form- 601 (PW) को पूरा भरकर Self Declaration फॉर्म और Cancelled Cheque के साथ अपने PoP-SP या नोडल ऑफिस (DDO) के पास जमा करना होगा । वहां से आंशिक प्रत्याहरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। How to fill Form 601 (PW)
अगर आपके आंशिक प्रत्याहरण के सम्बन्ध में कोई सवाल हो तो आप मेरे Youtube Channel- Finance Key Pathshala
पर जाकर इससे सम्बंधित वीडियो देख सकते है या कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं।
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