भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य हो अपना NPS अकाउंट खुलवा सकता है। शुरूआती समय में NPS में शामिल होने की उम्र 18 से 60 वर्ष ही थी। सरकार की मांग पर PFRDA ने NPS में बने रहने की उम्र सीमा को 60 वर्ष से आगे बढ़ा दिया था। आगे इसमें शामिल होने की उम्र बढाकर 65 वर्ष तक कर दी गयी। जो भी 65 वर्ष की उम्र तक अपना NPS खाता शुरू करता है वह 70 वर्ष की उम्र तक उसे चालू रख सकता था।
वही सरकारी कर्मचारी के मामले में आप रिटायरमेंट पर खाता बंद करके कुछ वर्षो बाद भारत के नागरिक के रूप में सामान्य खाता खुलवा सकते हैं या पुराने खाते को ही 75 वर्ष की आयु तक संचालित कर सकते हैं।
PFRDA ने 26 अगस्त 2021 के सर्कुलर में सूचित किया हुआ है कि कोई भी नागरिक अब 70 वर्ष कि आयु तक अपना खाता खुलवा सकता है और 75 वर्ष कि आयु तक इसका सञ्चालन कर सकता है। या चाहे पर पुराने खाते में ही अपना अंशदान जारी रख सकते हैं।
PFRDA के नए guideline के अनुसार भारत के स्थायी निवासी के साथ ही अप्रवासी भारतीय, ओवरसीज सिटीजन ऑफ़ इंडिया (OCI) भी अपना NPS अकाउंट खुलवा सकते है। उनके लिए भी बाकी शर्ते यथावत लागू होंगी।
NPS Tier-2 Account
कोई भी Tier-1 account होल्डर अपने निवेश के उद्देश्य से Tier-2 खाते का सञ्चालन कर सकता है। इसमें कोई निवेश या अवधि कि शर्ते नहीं होती हैं । साथ ही सामान्य खातों पर मिलने वाले ब्याज से ज्यादा आपको आय मिल सकती है।
Leave a Reply