Public Provident Fund- PPF
Interest payable, Rates, Periodicity etc.
From 01.04.2020, interest rates are as follows:-
7.1 % per annum (compounded yearly).
Minimum Amount for opening of account and maximum balance that can be retained
Minimum INR. 500/- Maximum INR. 1,50,000/- in a financial year.
Deposits can be made in lump-sum or in installments.
Salient features
(ए) PPF Account कौन खोल सकता है: –
(i) एक निवासी भारतीय द्वारा एकल व्यस्क खाता।
(ii) अवयस्क/विक्षिप्त मन के व्यक्ति की ओर से अभिभावक द्वारा खाते का सञ्चालन।
नोट:- पूरे देश में किसी डाकघर (Post Office) या किसी भी बैंक शाखा (Branch) में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।
(बी) जमा राशि : –
(i) एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि रु. 500 और अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक।
(ii) रुपये 1.50 लाख की जो अधिकतम सीमा तय है उसमे आपका खाते में और नाबालिग की ओर से खोले गए खाते में जमा कुल राशि शामिल होंगे।
(iii) एक वित्तीय वर्ष में कितनी भी किश्तों में रुपये 50 के गुणक में राशि जमा की जा सकती है जिसकी अधिकतम सीमा रु. 1.50 लाख है।
(iv) खाता नकद/चेक द्वारा जमा करके खोला जा सकता है और चेक के मामले में सरकार को चेक से रकम प्राप्त होने की तारीख ही खाता खोलने/खाते में बाद में जमा करने की तिथि होगी।
(v) इस योजना में जमा की गयी राशियां आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र हैं।
(सी) खाता को बंद करना: –
(i) यदि किसी एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500/- रुपये जमा नहीं किया जाता है, तो उक्त पीपीएफ खाता बंद कर दिया जाएगा।
(ii) ऋण/निकासी की सुविधा निष्क्रिय खातों पर उपलब्ध नहीं है।
(iii) निष्क्रिय खाते को जमाकर्ता द्वारा खाते की परिपक्वता से पहले न्यूनतम सदस्यता (अर्थात 500 रुपये) + रुपये 50 डिफ़ॉल्ट फीस जमा करके पुनर्जीवित किया जा सकता है। प्रत्येक डिफ़ॉल्ट वर्ष के लिए रूपये 50 डिफ़ॉल्ट शुल्क निर्धारित है।
(iv) एक वित्तीय वर्ष में जमा राशि में ही पिछले वित्तीय वर्ष की जमा डिफ़ॉल्ट राशि भी शामिल होगी। अर्थात कुल मिलाकर अधिकतम रूपये 1 लाख 50 हजार ही जमा होंगे।
(डी) ब्याज की दर : –
(i) वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार ब्याज तिमाही आधार पर लागू होगा।
(ii) ब्याज की गणना एक कैलेंडर माह के लिए पांचवें दिन की समाप्ति और महीने के अंतिम तारीख के बीच खाते में न्यूनतम शेष राशि पर की जाएगी।
(iii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ब्याज खाते में जमा किया जाएगा।
(iv) खाते पर अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम की सेक्शन 10 के तहत कर मुक्त है।
(ई) ऋण (Loan): –
(i) उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ऋण लिया जा सकता है जिसमें प्रारंभिक सदस्यता की गई थी। (अर्थात 2020-21 के दौरान खाता खुला, ऋण 2022-23 में लिया जा सकता है)।
(ii) प्रारंभिक सदस्यता लिए गए वर्ष के अंत से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले ऋण लिया जा सकता है।
(iii) जिस वर्ष ऋण लागू किया गया है, उसके ठीक पहले के दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में शेष राशि का 25% तक ऋण लिया जा सकता है। (अर्थात यदि 2012-13 के दौरान लिया गया ऋण, 31.03.2011 तक बैलेंस क्रेडिट का 25%)
(iv) एक वित्तीय वर्ष (Financial Year) में केवल एक ही बार लोन लिया जा सकता है।
(v) दूसरा ऋण तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि पहला ऋण चुकता न हो जाय।
(vi) यदि लोन की अदायगी लिए गए ऋण के 36 महीने की समयावधि में चुकाया जाता है, तो ऋण पर ब्याज दर @ 1% प्रति वर्ष लागू होगी।
(vii) यदि लोन की अदायगी लोन लेने के 36 महीने के बाद की जाती है तो लोन पर ब्याज दर 6% प्रति वर्ष की दर से ऋण संवितरण (Loan Disbursement) की तारीख से लागू होगी।
(f) निकासी (Withdrawal) :-
(i) कोई ग्राहक खाता खोलने के वर्ष को छोड़कर 5 साल के बाद वित्तीय अवधि के दौरान 1 बार निकासी कर सकता है। (यदि खाता 2020-21 के दौरान खुला है तो निकासी 2026-27 के दौरान या उसके बाद की जा सकती है)
(ii) निकासी की राशि चौथे वर्ष के अंत में ( यदि पांचवें वर्ष में निकासी की जाय) या पिछले वर्ष के अंत में, जो भी कम हो, क्रेडिट पर शेष राशि का 50% तक लिया जा सकता है। (अर्थात् 2026-27 में 31.03.2023 या 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार शेष राशि के 50% तक, जो भी कम हो, निकासी की जा सकती है)।
(छ) परिपक्वता (Maturity) : –
(i) पीपीएफ खाता 15 वित्तीय वर्ष के बाद परिपक्व होता है। इसमें खाता खोलने का वित्तीय वर्ष शामिल नहीं है।
(ii) परिपक्वता की अवधि के बाद जमाकर्ता के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं: –
(ए) संबंधित डाकघर या बैंक में पासबुक के साथ खाता बंद करने का फॉर्म जमा करके पूरा भुगतान एक साथ ले सकते हैं।
(बी) यदि आप चाहें तो परिपक्वता अवधि के बाद भी खाते को चालू रख सकते हैं और मैच्योर राशि को बरकरार रख सकते हैं। इस पर पीपीएफ ब्याज दर लागू होगी और भुगतान किसी भी समय लिया जा सकता है या प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 बार निकासी ले सकते है।
(सी) यदि पीपीएफ खाते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 5-5 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस पर आपको मैच्योरिटी के एक वर्ष के अंदर ही निर्णय लेना होगा। संबंधित डाकघर या बैंक में निर्धारित एक्सटेंशन फॉर्म जमा करके बढ़ा सकते हैं।
( ध्यान दें- बंद खाते को बढ़ाया नहीं जा सकता है)।
(डी) 15 वर्ष के बाद जमा के साथ विस्तारित खाते में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 बार निकासी 5 साल के ब्लॉक में परिपक्वता के समय शेष राशि के 60% की अधिकतम सीमा के अधीन ली जा सकती है। अर्थात 15, 20, 25 वर्ष के अंत में जमा राशि का 60% राशि आंशिक निकासी की जा सकती है।
(ज) समय से पहले खाता बंद करना : –
(i) किसी भी खाते को खाते खोले जाने के वित्तीय वर्ष के अंत से 5 वर्षों के बाद परिपक्वता अवधि से पहले निम्नलिखित शर्तों के अधीन खाता बंद करने की अनुमति दी जाएगी।
-> खाताधारक, पति या पत्नी या आश्रित बच्चों की जानलेवा बीमारी के मामले में।
-> खाताधारक या आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के मामले में।
-> खाताधारक की निवासी स्थिति में परिवर्तन के मामले में (अर्थात NRI बन गया हो)।
(ii) यदि आप समय से पहले खाता बंद करते हैं तो, खाता खोलने की तिथि/विस्तार की तिथि, जैसा भी मामला हो, से 1% ब्याज की कटौती की जाएगी।
(iii) खाता बंद करने के लिए संबंधित बैंक शाखा या डाकघर में पासबुक के साथ निर्धारित फॉर्म भरकर जमा करना होगा। उपरोक्त शर्तों पर PPF खाता बंद किया जा सकता है।
(i) खाताधारक की मृत्यु:-
(i) खाताधारक की मृत्यु के मामले में, खाता बंद कर दिया जाएगा और नॉमिनी या क़ानूनी उत्तराधिकारी को पूरा भुगतान कर दिया जायेगा। नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को खाते को जारी रखने या विस्तारित करने की अनुमति नहीं होगी।
(ii) खाताधारक की मृत्यु के मामले में खाता बंद होने के समय पीपीएफ की ब्याज दर पिछले महीने के अंत तक भुगतान की जाएगी जिसमें खाता बंद किया जायेगा।
Note: – Public Provident Fund Rules 2019
Forms available