Full withdrawal from NPS after Premature Exit
वैसे एनपीएस में निवेश रिटायरमेंट के बाद के जीवन निर्वाह हेतु पेंशन प्राप्ति के लिए किया जाता है। लेकिन बर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाने के बाद, एक सरकारी कर्मचारी अपना एनपीएस खाता बंद कर सकता है। समय से पहले खाता बंद करने पर, वह पूरी जमा राशि निकाल सकता है या वार्षिकी योजना का विकल्प चुन सकता है। यह जमा राशि पर निर्भर करता है (कर्मचारी का अंशदान + नियोक्ता का अंशदान + दोनों राशियों पर प्राप्त लाभ)।

कोई भी कर्मचारी सेवा से त्याग पत्र दे या सेवा से हटाये जाने पर समय से पहले बाहर निकल सकता है। यदि धनराशि 5 लाख तक है, तो पूरी राशि निकाल सकते हैं। समय-समय पर संचित राशि की सीमा बढ़ाई जाती रही है।

कभी ये सीमा 1.5 लाख और फ़िर 2.5 लाख थी। पीएफआरडीए की 12 दिसंबर, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से यह राशि बढ़कर 5 लाख रुपये हो गई है। निश्चित सीमा से ऊपर राशि होने पर 20:80 का नियम लागू होता है। इस नियम के तहत, अभिदाता 20% धनराशि एकमुश्त निकाल सकता है। और शेष 80% कोष का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाएगा। जिससे अभिदाता को पेंशन मिलेगी।
अभिदाता की मृत्यु होने पर, नामांकित व्यक्ति के लिए सीमा अब 8 लाख रुपये है। इसका अर्थ है कि नामांकित व्यक्ति को 8 लाख रुपये तक की पूरी धनराशि प्राप्त होगी।

अन्य शर्तों की स्थिति में, नॉमिनी पर भी 20:80 का नियम लागू होता है। इसका मतलब है कि यदि धनराशि 8 लाख से अधिक होगी, तो नामांकित व्यक्ति को पेंशन के साथ जाना होगा।
*क्या समय से पहले खाता बंद करने के बाद मैं नया एनपीएस खाता खोल सकता हूँ?
(Can I open new NPS account after premature exit?)
– Yes, You can open new NPS account or UPS account. – जी हां, आप नया एनपीएस खाता या यूपीएस खाता खोल सकते हैं। यदि आप अपना पिछला एनपीएस खाता पुनः सक्रिय करना चाहते हैं, तो यह संभव है।
*एक प्रश्न यह भी आता है यदि आपके पास एक से अधिक सक्रिय खाते हैं तो उन्हें अलग-अलग बंद करना होगा। एनपीएस खातों को आपस में मर्ज करने का कोई निर्देश नहीं है।
अधिक जानकारी के लिए, आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं।
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