Eligibility for OPS ( पुरानी पेंशन योजना के लिए पात्रता )
Eligibility for OPS। सशस्त्र सेना बलों के अतिरिक्त 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार के अधीन किसी सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित लाभ पेंशन योजना की बजाय “परिभाषित अंशदायी पेंशन” (Defined Contribution Scheme) योजना अर्थात नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) लागू की गयी है।

विदित हो कि 14 जून 2022 को केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में “अग्निपथ योजना” के माध्यम से भर्तियां शुरू की हैं। जिसमे 4 वर्ष की सेवा के साथ ही पेंशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
पुरानी पेंशन योजना एक “परिभाषित लाभ ” (Defined Benefit) पेंशन योजना है। जहाँ पर सेवा से निवृत्ति के तुरंत उपरांत अंतिम मूल वेतन का 50% एवं महंगाई भत्ता दिया जाता है। पेंशन की राशि हर वर्ष बढ़ती रहती है।
पेंशन पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष की तय है। पेंशन नियमों के अनुसार रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी ( जहाँ पर भी योजना लागू हो ) कम से कम 10 वर्ष की अर्हक सेवा (Qualifying Service) के बाद पेंशन का हक़दार होता है ।

परिवार पेंशन (Family Pension)
कुटुंब पेंशन के मामले में विधवा अपने पति या पत्नी की मृत्यु पर एक वर्ष की निरंतर सेवा के पूरा होने के बाद पेंशन प्राप्त की जा सकती है। यदि एक वर्ष पूरा होने से पहले भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो भी नॉमिनी कुटुंब पेंशन (Family Pension) प्राप्त करने के लिए पात्र है यदि सरकारी कर्मचारी की उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी (Medical Authority) द्वारा जांच की गई थी और उसे सरकारी सेवा के योग्य घोषित किया गया था ।
पेंशन की गणना (Calculation of Pension )
01.01.2006 से, पेंशन की गणना (Calculation of Pension ) अंतिम मूल वेतन अर्थात परिलब्धियों (emoluments) सेवा के अंतिम 10 महीनों के दौरान आहरित मूल वेतन का औसत अर्थात औसत परिलब्धियों (average emoluments) के संदर्भ में की जाती है, इनमे से जो भी अधिक लाभकारी हो। साधारणतया अंतिम मूल वेतन पर की गयी गणना ज्यादा लाभकारी होती है। पेंशन की राशि परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों का 50% जो भी
लाभकारी हो पर तय की जाती है।
वर्तमान में ( 7वे वेतन आयोग के अनुसार) रु. 9000 प्रति माह पेंशन के लिए शुरूआती मूल वेतन है या कह सकते है यही न्यूनतम पेंशन है। इसी तरह भारत सरकार की किसी भी सेवा पेंशन उच्चतम वेतन का 50% (वर्तमान में 1,25,000 रुपये) प्रति माह की अधिकतम सीमा है। पेंशन मृत्यु की तारीख तक और सहित देय है।
The minimum eligibility period for receipt of pension is 10 years. A Central Government servant retiring in accordance with the Pension Rules is entitled to receive pension on completion of at least 10 years of qualifying service.