Sukanya Samriddhi Account(SSA) सुकन्या समृद्धि योजना
क) खाता कौन खोल सकता है:-
-> अभिभावक द्वारा 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर।
-> भारत के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता (Account) ओपन किया जा सकता है।
-> यह खाता एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों के लिए खोला जा सकता है। बशर्ते जुड़वां/तीन बार लड़कियों के जन्म के मामले में दो से अधिक खाते खोले जा सकते हैं।
(बी) जमा राशि : –
(i) खाता न्यूनतम प्रारंभिक जमा रुपये 250 के साथ खोला जा सकता है।
(ii) एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम रु. 250 और अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है। यह राशि किसी भी वित्तीय वर्ष में एकमुश्त या कई किश्तों (50 रुपये के गुणक में) जमा किया जा सकता है।
(iii) जमा खोलने की तारीख से अधिकतम 15 वर्ष पूरा होने तक जमा किया जा सकता है।
(iv) यदि एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि रूपये 250 खाते में जमा नहीं किया जाता है, खाते को डिफॉल्ट खाते में माना जाएगा।
(v) डिफॉल्ट हो गए खाते को परिपक्वता अवधि से पूर्व (खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने से पहले) न्यूनतम रु. का भुगतान करके पुनर्जीवित किया जा सकता है। न्यूनतम जमा राशि 250 + रु.50 डिफ़ॉल्ट राशि प्रत्येक चूक वर्ष के लिए।
(vi) जमाराशियां आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र हैं।
(सी) ब्याज की गणना : –
(i) वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) द्वारा अधिसूचित निर्धारित दर पर तिमाही आधार पर खाता ब्याज अर्जित करेगा।
(ii) प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए ब्याज की गणना 5 वीं तारीख और माह की अंतिम तारीख के बीच खाते में न्यूनतम शेष राशि पर की जाएगी।
(iii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष (Financial Year) के अंत में ब्याज (Interest) खाते में जमा किया जाएगा।
(iii) ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा जहां खाता वित्तीय वर्ष के अंत में है। (अर्थात बैंक से पीओ या इसके विपरीत खाते के हस्तांतरण के मामले में)
(iv) अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 10 के तहत कर मुक्त है।
(डी) खाते का संचालन: –
-> बालिका के अवयस्क (18 वर्ष से पूर्व ) की अवस्था में खाते का सञ्चालन अभिभावक द्वारा संचालित किया जाएगा। बालिका के 18 वर्ष के होने के बाद वह खुद सञ्चालन कर सकेगी।
(ई) निकासी की शर्तें : –
(i) बालिका (Girls) के व्यस्क होने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत खाते से निकासी की जा सकती है।
(ii) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का 50% तक आहरण किया जा सकता है।
(iii) निकासी एकमुश्त या किश्तों में, प्रति वर्ष एक से अधिक नहीं, अधिकतम पांच वर्षों के लिए, निर्दिष्ट सीमा के अधीन और शुल्क/अन्य शुल्क की वास्तविक आवश्यकता के अधीन की जा सकती है।
(च) समय से पहले बंद: –
(i) खाता खोलने के 5 वर्ष बाद निम्नलिखित शर्तों पर खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है: –
-> खाताधारक की मृत्यु होने पर। (मृत्यु की तिथि से भुगतान की तिथि तक डाकघर बचत खाता ब्याज दर लागू होगी)।
-> अत्यधिक अनुकंपा के आधार पर
(i) खाताधारक की जान को खतरा।
(ii) खाताधारक के अभिभावक की मृत्यु होने पर जिसके द्वारा खाता संचालित किया जा रहा है।
(iii) ऐसे बंद करने के लिए आवश्यक पूर्ण दस्तावेज और आवेदन।
(vi) समय से पहले खाता बंद करने ( Premature Closure of Account ) के लिए संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करना होगा।
(छ) परिपक्वता पर समापन:-
(i) खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद।
(ii) या व्यस्क (18 वर्ष की आयु प्राप्त करने) होने के बाद बालिका की शादी के समय। (शादी के 1 महीने पहले या शादी की तारीख के 3 महीने बाद)।
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